दिल्ली। पीएम मोदी ने किसानों के हित में कई योजनाएं चला रही है। जिसका सीधा फायदा देश के करोड़ों किसानों को मिल रहा है। इन्हीं में से एक है पीएम किसान मानधन योजना भी है। इस योजना से सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की तरह किसानों को भी पेंशन मिलती है। पीएम किसान मानधन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है।60 साल की उम्र के बाद मिलती है पेंशन
पीएम किसान मानधन योजना में किसानों को हर महीने पेंशन मिलती है। लेकिन 60 साल के बाद मिलती हैं। इस योजना में 18 से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान भाग ले सकता है। इस पेंशन कोष को प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) कर रहा है।
हर महीने मिलती है 3000 रुपए पेंशन
इस योजना में उम्र के हिसाब से मंथली अंशदान करने पर 60 की उम्र के बाद 3000 रुपए मंथली या 36000 रुपए सालाना पेंशन मिलती है। इसके लिए अंशदान 55 रुपए से 200 रुपए तक मंथली है। अबतक इस स्कीम से 21 लाख से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। जानते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं।
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ
किसान पेंशन योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष तक के किसान ले सकते हैं, जिसने पास खेती के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर तक जमीन है। इन्हें योजना के तहत न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक करीब 55 रुपए से 200 रुपए तक मासिक अंशदान करना होगा। इस योजना के अंतर्गत जितना योगदान किसान का होगा, उसी के बराबर योगदान सरकार भी करेगी। यानी अगर पीएम किसान अकाउंट में आपका योगदान 55 रुपएव है तो सरकार भी आपके खाते में 55 रुपए का योगदान करेगी।
ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन
अगर आपको भी स्क्रीम में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए किसान को आधार कार्ड और खसरा खतियान की नकल ले जानी होगी। इसके साथ ही किसान की 2 पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक की पासबुक की भी आवश्यकता होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान को पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बना दिया जाएगा। इसके लिए अलग से कोई फीस नहीं लगती।
अमन त्रिवेदी की स्पेशल रिपोर्ट